Sameer Wankhede Case: आर्यन खान रिश्वत मामले में समीर वानखेड़े को बॉम्बे HC से बड़ी राहत, सोमवार तक CBI की कार्रवाई पर रोक
आर्यन खान के रिश्वत मामले में एनसीबी के मुंबई के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. आर्यन खान मामले में कोर्ट ने वानखेड़े को सोमवार यानी 22 मई तक कोई भी कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है.
Sameer Wankhede Case: शाहरूखान के बेटे आर्यन खान के रिश्वत मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के मुंबई के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. आर्यन खान मामले में उनके खिलाफ सीबीआई द्वारा एफआईदर्ज करने के बाद सीबीआई किसी भी समय उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर सकती थी. जिससे बचने के लिए समीर वानखेड़े ने शुक्रवार को बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) का रूख किया. जहां से वानखेड़े को कोर्ट ने राहत देते हुए सीबीआई को सोमवार यानी 22 मई तक कोई भी कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है.
दरअसल समीर वानखेड़े पर आरोप है कि बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान से 2021 क्रूज शिप ड्रग्स मामले में उनके बेटे आर्यन को नहीं फंसाने के लिए 25 करोड़ रुपये की कथित रिश्वत की मांग की थी. बाद में राशि को घटाकर 18 करोड़ रुपये कर दिया गया और कथित तौर पर उन्हें 50 लाख रुपये की टोकन के तौर पर पैसे भी लिए गए थे.
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