दलहन भंडारण सीमा केवल तूर, उड़द, चना और मसूर की दालों पर ही लागू होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा, संशोधित आदेश के अनुसार इन दालों पर भंडारण सीमा इस वर्ष 31 अक्तूबर तक लागू रहेगी।— आकाशवाणी समाचार (@AIRNewsHindi) July 20, 2021
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