लोकल चुनाव के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों और संघशासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वो रुके हुए लोकल चुनाव को पूरा कराएं, ओबीसी आरक्षण को लेकर इंतजार न करें. सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश चुनाव आयोग को 2 सप्ताह के भीतर मतदान की सूचना देने का निर्देश देते हुए OBC आरक्षण के बिना स्थानीय निकाय चुनावों का आदेश दिया है. यानी मध्य प्रदेश में बिना OBC आरक्षण के ही स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे.
मध्य प्रदेश में लोकल चुनाव (State Election Body) में ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) का मामला लगातार विवाद का हिस्सा बना हुआ है जिसके चलते यहां एक साल से ज्यादा वक्त से भी लोकल चुनाव लटके हुए हैं. कोर्ट ने कहा है "पिछले दो साल से 23 हज़ार के करीब स्थानीय निकाय के पद खाली पड़े हैं. आरक्षण देने के ट्रिपल टेस्ट को पूरा करने के लिए और वक्त नहीं दिया जा सकता, लिहाजा चुनाव पूरे कराए जाएं."
भोपाल में CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा "अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है, हमने विस्तृत अध्ययन नहीं किया है लेकिन OBC आरक्षण के साथ ही पंचायत के चुनाव हों इसके लिए रिव्यू याचिका हम दायर करेंगे और पुन: आग्रह करेंगे कि स्थानीय निकायों के चुनाव OBC के आरक्षण के साथ हो."
#SupremeCourt Bench of Justices Khanwilkar, AS Oka, and CT Ravikumar direct Madhya Pradesh State election body to notify pending local body polls in 2 weeks #elections #MadhyaPradesh https://t.co/cxNDwUf3Wh
— Bar & Bench (@barandbench) May 10, 2022
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)