MP में बिना आरक्षण के होगा लोकल चुनाव, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, अब रिव्यू याचिका दायर करेगी शिवराज सरकार
लोकल चुनाव के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों और संघशासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वो रुके हुए लोकल चुनाव को पूरा कराएं, ओबीसी आरक्षण को लेकर इंतजार न करें.
लोकल चुनाव के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों और संघशासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वो रुके हुए लोकल चुनाव को पूरा कराएं, ओबीसी आरक्षण को लेकर इंतजार न करें. सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश चुनाव आयोग को 2 सप्ताह के भीतर मतदान की सूचना देने का निर्देश देते हुए OBC आरक्षण के बिना स्थानीय निकाय चुनावों का आदेश दिया है. यानी मध्य प्रदेश में बिना OBC आरक्षण के ही स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे.
मध्य प्रदेश में लोकल चुनाव (State Election Body) में ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) का मामला लगातार विवाद का हिस्सा बना हुआ है जिसके चलते यहां एक साल से ज्यादा वक्त से भी लोकल चुनाव लटके हुए हैं. कोर्ट ने कहा है "पिछले दो साल से 23 हज़ार के करीब स्थानीय निकाय के पद खाली पड़े हैं. आरक्षण देने के ट्रिपल टेस्ट को पूरा करने के लिए और वक्त नहीं दिया जा सकता, लिहाजा चुनाव पूरे कराए जाएं."
भोपाल में CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा "अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है, हमने विस्तृत अध्ययन नहीं किया है लेकिन OBC आरक्षण के साथ ही पंचायत के चुनाव हों इसके लिए रिव्यू याचिका हम दायर करेंगे और पुन: आग्रह करेंगे कि स्थानीय निकायों के चुनाव OBC के आरक्षण के साथ हो."
#SupremeCourt Bench of Justices Khanwilkar, AS Oka, and CT Ravikumar direct Madhya Pradesh State election body to notify pending local body polls in 2 weeks #elections #MadhyaPradesh https://t.co/cxNDwUf3Wh
— Bar & Bench (@barandbench) May 10, 2022
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(The above story first appeared on LatestLY on May 10, 2022 11:42 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

