Maharashtra: नवाब मलिक को झटका, बॉम्बे हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत
सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है. हाईकोर्ट ने मलिक के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच की जा रही मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तत्काल रिहाई की मांग को खारिज कर दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है. हाईकोर्ट ने मलिक के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच की जा रही मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तत्काल रिहाई की मांग को खारिज कर दिया था.
ईडी ने भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से संबद्ध कथित धन शोधन मामले में महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक विकास मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ एक दिन पहले आरोपपत्र दाखिल किया. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के वरिष्ठ नेता मलिक को इस मामले में 23 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था. वह अभी न्यायिक हिरासत में हैं. ईडी के वकीलों ने कहा कि अदालत की रजिस्ट्री में 5,000 से अधिक पृष्ठों का आरोपपत्र दाखिल किया गया है.
ईडी का मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा वर्ष 1993 मुंबई धमाकों के आरोपी और वैश्विक आंतकवादी घोषित दाऊद इब्राहिम तथा उसके सहायकों के खिलाफ हाल में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून के तहत दर्ज एक प्राथमिकी पर आधारित है.
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