Rahul Gandhi Disqualified: सूरत कोर्ट ने मानहानि मामले में गुरुवार को राहुल गांधी (Rahul Gandhi Disqualified) को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी. इस फैसले के बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया है.

राहुल की  सदस्यता संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (e) और जनप्रतिनिधि कानून के तहत रद्द की गई है. वे केरल की वायनाड लोकसभा सीट से सांसद थे. अयोग्य होने के बाद राहुल गांधी अगले दो लोकसभा के चुनाव (2024 और 2029) नहीं लड़ पाएंगे. अगर उन्हें किसी कोर्ट से राहत नहीं मिली तो यह नियम लागू होगा. Rahul Gandhi Disqualified: राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर भड़की कांग्रेस, कहा- हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे

जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 8 के मुताबिक, वे सजा पूरी होने के छह साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे. ऐसे में अब राहुल गांधी 2024 और 2029 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. 2 साल की सज़ा का मतलब 23 मार्च 2023 से 23 मार्च 2025 तक यह सजा चलेगी, उसके बाद अगले 6 साल तक यानि 2031 तक चुनाव लड़ने पर रोक लग जाएगी.

राहुल गांधी को अयोग्य ठहराये जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस ने कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ कानूनी और राजनीतिक लड़ाई लड़ेगी. यानि कांग्रेस अब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का रुख करगी. अगर कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलती है और इस फैसले पर रोक लगाई जाती है तो वे 2024 और 2029 का लोकसभा चुनाव लड़ सकेंगे.

राहुल गांधी अपने गढ़ अमेठी से लोकसभा चुनाव हारे तो केरल के वायनाड पहुंच गए. अब वायनाड सीट से भी उन्होंने हाथ धो दिया. ऐसे में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले उनके खिलाफ हुई यह कार्रवाई सवाल खड़ा करती है कि आखिर राहुल गांधी का राजनीति भविष्य क्या होगा?

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