Disproportionate Assets Case: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को आय से अधिक संपत्ति मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) प्रमुख और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल की कार्यवाही पर रोक लगा दी है.
बता दें कि लोकपाल में 5 अगस्त 2020 को शिबू सोरेन और उनके परिवार पर कथिक तौर पर गैर-कानूनी साधनों के जरिए आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी. शिकायत में कहा गया कि झारखंड के पूर्व सीएम के सोरेन परिवार ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए गलत तरीके से कई व्यवसायिक और आवासीय संपत्तियां अर्जित की हैं.
#ब्रेकिंग : दिल्ली उच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) प्रमुख और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल की कार्यवाही पर रोक लगा दी।#DelhiHighCourt #ShibuSoren #Lokpal pic.twitter.com/PAmFjjl1cp
— बार & बेंच - Hindi Bar & Bench (@Hbarandbench) September 12, 2022
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