गुजरात में पासपोर्ट आवेदकों को अब वेरिफिकेशन के लिए पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता नहीं होगी. राज्य पुलिस प्रमुख द्वारा जारी एक परिपत्र के अनुसार, गुजरात में पासपोर्ट आवेदकों को अब सत्यापन के लिए पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता नहीं होगी. सर्कुलर में कहा गया है कि पुलिस ऑनलाइन रिकॉर्ड के जरिए आवेदक की नागरिकता और आपराधिक इतिहास का वेरिफिकेशन करेगी. इसके अलावा, यदि आवश्यक हो तो पुलिस घर का दौरा भी कर सकती है. इस बदलाव से आवेदकों के लिए पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया अधिक कुशल और सुविधाजनक बनने की उम्मीद है. पहले, आवेदकों को उंगलियों के निशान और अन्य पहचान संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत रूप से पुलिस स्टेशन जाना पड़ता था.

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