SC के फैसले से पेरेंट्स को लगा झटका, UP में प्राइवेट स्कूल अब नहीं लौटाएंगे 15 फीसदी फीस
यूपी के प्राइवेट स्कूलों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने कोरोना काल में ली गई फीस से 15 फिसदी फीस वापस करने वाले हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है.
यूपी के प्राइवेट स्कूलों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने कोरोना काल में ली गई फीस से 15 फिसदी फीस वापस करने वाले हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. हाइकोर्ट के आदेश के बाद भी फीस वापस न करने पर नोएडा के डीएम ने 90 स्कूलों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. डीएम द्वारा लगाए गए इस जुर्माने के खिलाफ प्राइवेट स्कूलों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
जिन स्कूलों पर जुर्माना लगाया गया है उनमें नामचीन स्कूल भी शामिल हैं. कोरोना महामारी के समय स्कूलों ने अभिभावकों से पूरी स्कूल फीस वसूली थी. इसके खिलाफ अभिभावकों ने हाईकोर्ट में अपील की थी. जहां स्कूलों को फीस लौटाने का आदेश दिया गया था. हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी है.
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