Court Orders Muslim Man To Offer Five Times Namaaz: मालेगांव मजिस्ट्रेट ने सड़क दुर्घटना विवाद मामले में एक मुस्लिम व्यक्ति को लेकर अहम सजा सुनाई है. कोर्ट ने शख्स को 21 दिनों तक पांच बार नमाज़ पढ़ने और सजा के तौर पर दो पेड़ लगाने का आदेश दिया. दरअसल कोर्ट ने यह फैसला रऊफ खान नामक एक शख्स के खिलाफ सुनाया है. रऊफ पर 2010 के एक मामले में एक व्यक्ति पर कथित तौर पर हमला करने और सड़क दुर्घटना के विवाद में उसे चोट पहुंचाने के आरोप लगा था. इस मामले में अदालत ने उसे दोषी ठहराया. बदले में कोर्ट ने सजा के तौर पर रऊफ को नमाज पढने और पेड़ लगाने की अहम सजा सुनाया है.
वहीं कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मौजूदा मामले में केवल चेतावनी ही काफी नहीं होगी और यह महत्वपूर्ण है कि दोषी अपने आरोपों को याद रखे, ताकि वह इसे न दोहराए
Tweet:
Malegaon Magistrate orders Muslim man to offer five times #Namaaz for 21 days and plant two trees as punishment in road-accident brawl case. pic.twitter.com/lybfZacBvA
— Live Law (@LiveLawIndia) March 1, 2023
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)