Court Orders Muslim Man To Offer Five Times Namaaz: मालेगांव मजिस्ट्रेट ने सड़क दुर्घटना विवाद मामले में एक मुस्लिम व्यक्ति को लेकर अहम सजा सुनाई है. कोर्ट ने शख्स को 21 दिनों तक पांच बार नमाज़ पढ़ने और सजा के तौर पर दो पेड़ लगाने का आदेश दिया. दरअसल कोर्ट ने यह फैसला रऊफ खान नामक एक शख्स के खिलाफ सुनाया है. रऊफ पर 2010 के एक मामले में एक व्यक्ति पर कथित तौर पर हमला करने और सड़क दुर्घटना के विवाद में उसे चोट पहुंचाने के आरोप लगा था. इस मामले में अदालत ने उसे दोषी ठहराया. बदले में कोर्ट ने सजा के तौर पर रऊफ को नमाज पढने और पेड़ लगाने की अहम सजा सुनाया है.

वहीं कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मौजूदा मामले में केवल चेतावनी ही काफी नहीं होगी और यह महत्वपूर्ण है कि दोषी अपने आरोपों को याद रखे, ताकि वह इसे न दोहराए

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