मुख्यमंत्री द्वारा जन्माष्टमी पर की गई घोषणा के संदर्भ में अधिसूचना जारी की गई। श्री कृष्ण जन्मस्थल को पवित्र स्थल मानते हुए उसके आसपास के 22 वॉर्ड(10 किलोमीटर) को तीर्थ घोषित किया गया। इन 22 वॉर्ड में मांस, शराब की ब्रिकी पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है: मथुरा ज़िलाधिकारी नवनीत चहल pic.twitter.com/0HWNhutCzs— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 10, 2021
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