सरकार के खुफिया या सुरक्षा विभाग से संबंधित कोई भी रिटायर्ड कर्मचारी अब बिना मंजूरी के प्रकाशन नहीं कर सकता
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने एक आदेश में कहा है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जिसने किसी भी खुफिया या सुरक्षा से संबंधित संगठन में काम किया है, सेवानिवृत्ति के बाद संगठन के प्रमुख से पूर्व मंजूरी के बिना कोई प्रकाशन नहीं करेगा.
कोई भी सरकारी कर्मचारी जिसने किसी भी खुफिया या सुरक्षा से संबंधित संगठन में काम किया है, सेवानिवृत्ति के बाद संगठन के प्रमुख से पूर्व मंजूरी के बिना कोई प्रकाशन नहीं करेगा-
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