HC on Muslim Right To Custody Of Child: आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने सात साल के ऊपर के बच्चे  की कस्टडी को लेकर अहमद फैसला सुनाया है. कोर्ट द्वारा सुनाये गए फैसले में सात साल के ऊपर बच्चे पर मां का अधिकारी तो है ही. लेकिन कोर्ट ने कहा कि बच्चे पर पिता का भी अधिकारी है. पिता चाहे तो वह भी बच्चे को अपने पास रख सकता है. दरअसल अदालत ने 2022 में एक मुस्लिम पिता के ख़िलाफ़ बच्चे की कस्टडी को लेकर केस दर्ज हुआ था. सुनवाई के बाद कोर्ट ने व्यक्ति के खिलाफ केस को ख़ारिज कर दिया है. दर्ज की गई उस प्राथमिकी को रद्द कर दिया, जिसमें कथित तौर पर अपने 8 और 10 साल के बेटों को उनकी मां की कस्टडी से अगवा कर लिया था.

Tweet:

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)