Andhra Pradesh High Court: आंध्र प्रदेश HC का फैसला, सास द्वारा बहू को घर के काम करने लिए परफेक्ट बनाना क्रूरता नहीं
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट (Andhra Pradesh High Court) ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि एक सास अपनी बहू को घरेलू काम करने में निपुण होने के लिए कहती है तो भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498ए के तहत क्रूरता नहीं होगी.
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट (Andhra Pradesh High Court) ने हाल ही में महिला के एक मामले की सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि एक सास अपनी बहू को घरेलू काम करने में निपुण (Perfect) बनाना चाहती है तो यह भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498ए के तहत क्रूरता नहीं होगी. कोर्ट ने कहा कि नवविवाहित लड़की को घर के कामों में अधिक कुशलता से भाग लेने की आवश्यकता के बारे में बड़ों को बताना दहेज के संदर्भ में दहेज और क्रूरता से जुड़ा नहीं है, जैसा कि धारा 304-बी भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में वर्णित है.
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