सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा 2017 में "मस्जिद हाई कोर्ट" नामक एक मस्जिद को अदालत के परिसर से हटाने के लिए पारित आदेश की पुष्टि की. वक्फ मस्जिद उच्च न्यायालय और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज करते हुए जस्टिस एमआर शाह और सीटी रविकुमार की बेंच ने याचिकाकर्ताओं को मस्जिद को हटाने के लिए तीन महीने का समय दिया.
बेंच ने याचिकाकर्ताओं को पास के क्षेत्र में वैकल्पिक भूमि के आवंटन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को एक अभ्यावेदन देने की भी अनुमति दी है.
Supreme Court Affirms Order To Remove Mosque From Allahabad High Court Premises; Allows Waqf To Request State For Alternate Land #SupremeCourt #SupremeCourtOfIndia https://t.co/dmu7Ps1cqY
— Live Law (@LiveLawIndia) March 13, 2023
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