उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि उत्पाद के मूल्य निर्धारण में वस्तु एवं सेवा (#GST) दोनों घटक शामिल होते हैं, लेकिन राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को उपभोक्ताओं की सहमति के बिना उनके बिल में रेस्तरां और होटलों द्वारा सेवा शुल्क जोड़ने के संबंध में काफी शिकायतें मिली हैं। pic.twitter.com/qSOoNhhYj8— IANS Hindi (@IANSKhabar) July 27, 2022
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