Laxmi Co-operative Bank Licence Cancelled: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI ) ने महाराष्ट्र के सोलापुर में स्थित लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक (Laxmi Co-operative Bank Limited) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. आरबीआई ने बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है. बैंक का लाइसेंस रद्द करने के बाद आरबीआई की ओर से कहा गया है कि बैंक के जमाकर्ता 5 लाख रुपये तक की राशि का क्लेम कर सकते हैं.
बता दें कि इससे पहले केंद्रीय बैंक ने रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Rupee Co-Operative Bank) का भी लाइसेंस रद्द कर दिया था.
लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द:
RBI cancels the licence of The Laxmi Co-operative Bank Limited, Solapur, Maharashtrahttps://t.co/BQcLEUrHTD
— ReserveBankOfIndia (@RBI) September 22, 2022
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