मद्रास उच्च न्यायालय (#MadrasHighCourt) ने गुरुवार को #तमिलनाडु सरकार के उस कानून को बरकरार रखा, जिसमें मेडिकल कॉलेज में दाखिले में सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए 7.5 फीसदी सीटें आरक्षित की गई थीं।
कोर्ट ने कहा कि कानून वैध है और सरकार के पास आरक्षण देने का अधिकार है। pic.twitter.com/VqXW285Wij— IANS Hindi (@IANSKhabar) April 7, 2022
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