केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सरकारी अस्पतालों को कुत्ते के काटने के पीड़ितों के लिए मुफ्त चिकित्सा देखभाल के साथ-साथ आवश्यक मुफ्त टीके उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, जब तक कि राज्य में बढ़ते आवारा कुत्तों के मुद्दे से निपटने के लिए राज्य मशीनरी स्थापित नहीं हो जाती है.
जस्टिस एके जयशंकरन नांबियार और गोपीनाथ पी की खंडपीठ ने यह भी निर्देश दिया कि जिन कुत्तों के पागल होने का संदेह है, उन्हें शांत और नियंत्रित किया जाए हालांकि, अदालत ने यह स्पष्ट किया कि सरकार द्वारा इस मुद्दे पर अंकुश लगाने के लिए योजना तैयार करने और उसे क्रियान्वित करने के बाद मुफ्त चिकित्सा देखभाल को हटा दिया जाएगा.
अदालत ने कहा कि अपने पिछले आदेश के अनुसार, राज्य पुलिस ने सर्कुलर जारी कर नागरिकों से आवारा कुत्तों को जहर देकर या उनकी हत्या करके कानून को अपने हाथ में नहीं लेने का आग्रह किया था. अदालत ने यह भी कहा कि पशु आश्रयों की स्थापना की जानी चाहिए और वह अगली सुनवाई में इस विशिष्ट पहलू पर ध्यान केंद्रित करेगी.
[Stray Dogs] Victims of dog bites to get free treatment in Government hospitals: Kerala High Court
reports @SaraSusanJiji https://t.co/rP5LF3P38b
— Bar & Bench (@barandbench) September 17, 2022
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)