कर्नाटक उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा स्ट्रीट लाइट पर दायर एक जनहित याचिका (#PIL) को रद्द करने के संबंध में पीठ को चुनौती देने के लिए एक याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने पाया कि याचिका दुश्मनी के इरादे से दायर की गई थी। pic.twitter.com/9RedTsHTDU— IANS Hindi (@IANSKhabar) September 23, 2021
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