#जोंजू: बहस के बाद गुस्से में अपनी सौतेली बेटी की हत्या करने के मामले में एक अदालत ने एक व्यक्ति को 20 साल जेल की सजा सुनाई है। जोंजू जिला अदालत ने 58 वर्षीय व्यक्ति को अगस्त में अपने घर पर 33 वर्षीय सौतेली बेटी की चाकू मारकर हत्या करने का दोषी ठहराया था। pic.twitter.com/HxqJy6QfHo— IANS Hindi (@IANSKhabar) December 2, 2021
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