न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और बीवी नागरत्ना ने कहा, "यह खरीदारों की सुरक्षा पर एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।" इसमें आगे कहा गया है, "अक्सर (इस मुद्दे को) बिल्डरों द्वारा किए गए समझौतों में क्लॉज द्वारा बैकफुट पर रखा जाता है।" https://t.co/8qB8Ki4ezm— IANS Hindi (@IANSKhabar) October 4, 2021
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