इंट्रा स्टेट मूवमेंट बसों (डीटीसी के साथ-साथ क्लस्टर बस) में 100% बैठने की क्षमता के साथ 50% तक यात्रियों को खड़े रहने की अनुमति दी गई है। बसों में पिछले दरवाज़े से यात्रियों को बोर्डिंग जबकि डी-बोर्डिंग की अनुमति सिर्फ सामने के दरवाजे़ से है: दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) https://t.co/MwzW4K7UjD— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 20, 2021
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