नई दिल्ली: देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में शिवसेना के चुनाव चिह्न पर मंगलवार को सुनवाई हुई. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान शिंदे गुट को बड़ी राहत देते हुए शिवसेना गुट की याचिका को ख़ारिज करते हुए चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. यानी अब चुनाव आयोग शिवसेना के चुनाव चिह्न पर अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा सकता है. दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के शिवसेना गुट ने मामले में चुनाव आयोग को कार्रवाई करने से रोकने की मांग की थी.
बता दें कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने के बाद शिंदे गुट ने शिवसेना पर अपना दावा किया था. उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की थी कि उनके गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी जाए और पार्टी का चुनाव चिह्न तीर व धनुष आवंटित किया जाए. वहीं उद्धव गुट की तरफ से दावा किया गया की शिवसेना का असली दावेदार है.
#BREAKING Supreme Court Constitution Bench refuses to stop the Election Commission of India from deciding the claim of Eknath Shinde group as the real #ShivSena. Dismisses the application for stay filed by #UddhavThackeray group after a day long hearing.#SupremeCourtOfIndia
— Live Law (@LiveLawIndia) September 27, 2022
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