Mukhtar Ansari Sentenced To 10 Years: गाजीपुर के करंडा थाने में दर्ज हुए गैंगस्टर एक्ट के केस में बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है. कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को पिछले 13 महीनों में ये छठे मामले में सजा सुनाई गई है.
19 अप्रैल 2009 को हुए कपिल देव सिंह हत्याकांड और 24 नवंबर 2009 को मीर हसन अटैक केस में मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था. इन कांड के मुख्य केस में मुख्तार अंसारी को कोर्ट द्वारा बरी कर दिया गया था. पुलिस ने इन दोनों ही मामले में मुख्तार अंसारी को 120 बी यानी साजिश रचने का आरोपी बनाया था, लेकिन पुलिस साजिश में शामिल होने को साबित नहीं कर पाई थी. इसकी वजह से दोनों ही मूल केस में कोर्ट ने बरी कर दिया था. मगर, अब गैंगस्टर एक्ट के केस में कोर्ट ने दोषी करार दिया है.
UP Court Finds Ex-MLA Mukhtar Ansari Guilty In 2010 Gangsters Act Case, 6th Conviction In Last 13 Months | @ISparshUpadhyay #MukhtarAnsari #GangsterAct #GhazipurCourt https://t.co/CcpD5lilh7
— Live Law (@LiveLawIndia) October 27, 2023
इससे पहले गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने अवधेश राय हत्याकांड के बाद दर्ज हुए गैंगस्टर एक्ट के केस में और कृष्णानंद राय हत्याकांड के बाद दर्ज हुए गैंगस्टर केस में भी सजा सुनाई थी. कृष्णानंद राय हत्याकांड केस में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने उस पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था. वहीं मुख्तार के भाई और बसपा सांसद अफजाल अंसारी को भी दोषी करार दिया गया था.
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