अगर किसी नियुक्तिकर्ता ने अपने कर्मचारी के कोविड इलाज पर खर्च किया तो उस कर्मचारी को कोई टैक्स नहीं देना होगा। अगर किसी की मृत्यु के बाद नियुक्तिकर्ता अपने कर्मचारी को एक्सग्रेशिया राशि देता है तो उस व्यक्ति के लिए टैक्स में छूट होगी: केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर pic.twitter.com/qYXwHRVL9k— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 25, 2021
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