HC on Husband Duty Look After Wife-Children: कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक पारिवारिक मामले की सुनवाई करते हुए अहम फैसला सुनाया है. कर्नाटक हाईकोर्ट ने पीड़िता नसीमा बानो और उनके दो नाबालिग बच्चे, अब्दुल रहीम अफान और मोहम्मद आजम रेयान के पक्ष में अलग हुए पति और पिता मोहम्मद अमजद पाशा के खिलाफ भरण-पोषण के विवाद में फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ‘पवित्र कुरान में पत्नी-बच्चों की देखभाल करना पति का कर्तव्य बताया गया है. ऐसे जब वे विकलांग हो.

दरअसल पीड़िता की याचिका में नसीमा बानो और दो नाबालिग बच्चे के लिए 27,000 रुपये के मासिक रखरखाव का अनुरोध किया गया था. जिस पैसे को उसका पति देना नहीं चाहता था. जबकि फैमिली कोर्ट ने पहले पाशा को परिवार को भरण-पोषण के लिए 25,000 प्रति माह का भुगतान करने का निर्देश दिया था.

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