तुमकुरु, 18 फरवरी: कर्नाटक के तुमकुरु जिले में शिक्षण संस्थान की ओर से हिजाब (Hijab) पर रोक लगाने के कारण एक गेस्ट टीचर (Teacher) के तौर पर अंग्रेजी विषय पढ़ाने वाली एक लेक्चरर (Lecturer Chandini) ने अपने पद से इस्तीफा (Resigned) दे दिया है. लेक्चरर चांदिनी ने नौकरी छोड़ने के बाद कहा, "यह मेरे स्वाभिमान की बात है. मैं हिजाब के बिना नहीं पढ़ा सकती." Hijab Row: हिजाब विवाद पर विदेश मंत्रालय ने फिर कहा- आंतरिक मामलों में स्वीकार्य नहीं बाहरियों की टिप्पणी
उन्होंने कहा, "तीन साल से मैं जैन पीयू कॉलेज में गेस्ट लेक्चरर के तौर पर काम कर रही हूं. इन तीन वर्षों में मुझे कोई समस्या नहीं हुई और मैंने सामान्य रूप से आराम से काम किया. लेकिन, कल मेरे प्रधानाध्यापक ने मुझे फोन किया और मुझसे कहा कि कक्षाएं बिना हिजाब या किसी धार्मिक प्रतीक के संचालित की जानी चाहिए. पिछले तीन साल से मैं हिजाब पहनकर लेक्चर दे रही हूं, इसलिए इससे मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंची है और मैं अब उस कॉलेज में काम नहीं करना चाहती हूं. इसलिए, मैंने स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया है."
Now a teacher resigns over #HijabRow. Chandini, a teacher at Jain PU college in Tumkuru has resigned after she was asked not to wear #Hijab in class. Says for 3 years she has been teaching with hijab & now she's not okay being denied her constitutional right. #KarnatakaHijabRow pic.twitter.com/IOSZafOVwc
— Deepak Bopanna (@dpkBopanna) February 18, 2022
अपने त्याग पत्र में चांदिनी ने कहा है कि वह इस्तीफा दे रही हैं, क्योंकि उन्हें अपना हिजाब हटाने के लिए कहा गया है, जिसे वह कॉलेज में पिछले तीन साल से पहन रही थीं. उन्होंने कहा, "धर्म का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है जिसे कोई भी नकार नहीं सकता. मैं आपके अलोकतांत्रिक कृत्य की निंदा करती हूं." वहीं इस मामले में कॉलेज प्रशासन ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है.
इस बीच, कई नेटिजन्स (इंटरनेट पर समय बिताने वाले) जो उनके त्याग पत्र पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लोगों ने लेक्चरर के भाषा कौशल (लैंग्वेज स्किल) पर सवाल उठाए हैं.
कर्नाटक में हिजाब विवाद एक बड़े विवाद में तब्दील हो गया है. राज्य भर में, छात्राओं ने हिजाब पहनकर कक्षाओं में जाने की अनुमति देने से इनकार करने के विभिन्न स्कूल-कॉलेज प्रबंधन के फैसले के खिलाफ आंदोलन और विरोध करना शुरू कर दिया है. उच्च न्यायालय द्वारा गठित एक विशेष पीठ मामले की सुनवाई कर रही है और सरकार ने कहा है कि फैसले के बाद, वह हिजाब पहनने के संबंध में एक विशिष्ट नियम के साथ सामने आएगी.
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