बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीमा कंपनी को निर्देश दिया कि चालक का लाइसेंस समाप्त होने के बावजूद वाहन दुर्घटना में उसकी मृत्यु के लिए चालक के परिजनों को इस आधार पर मुआवजा दिया जाए कि एक्सपायर्ड लाइसेंस उसे "अकुशल चालक" नहीं बना देगा. कोर्ट ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल का वह आदेश रद्द कर दिया, जिसमें एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस के कारण बीमा कंपनी को किसी भी देनदारी से मुक्त किया गया था. अदालत ने आगे ऐसे मामले में अपील करने के मूल दावेदार के अधिकार को बरकरार रखा.
हाईकोर्ट ने कहा कि मोटर वाहन एक्ट की धारा 173 में कहा गया कि ट्रिब्यूनल के फैसले से पीड़ित कोई भी व्यक्ति अपील दायर कर सकता है. इसलिए "अपीलकर्ताओं को दावेदार होने के नाते अपील दायर करने का अधिकार है." बॉम्बे हाईकोर्ट जज ने कहा "दुर्घटनाग्रस्त वाहन के चालक के ड्राइविंग लाइसेंस को दुर्घटना के समय नवीनीकृत नहीं किया गया. इसका मतलब यह नहीं है कि वह कुशल चालक नहीं था.”
Accident Victim’s Kin Can File Appeal If Insurance Company Exonerated Of Liability: Bombay High Court @CourtUnquote #BombayHighCourt #RoadAccident https://t.co/ST5qJ3y5Ke
— Live Law (@LiveLawIndia) May 31, 2023
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