Delhi High Court on Deepfakes: डीपफेक के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- अदालत सीमाहीन दुनिया में इंटरनेट को कंट्रोल नहीं कर सकता

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ चैतन्य रोहिल्ला नाम के एक व वकील द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार कर रही थी, जिसमें डीपफेक तैयार करने वाली वेबसाइटों तक पहुंच को अवरुद्ध करने की मांग की गई थी.

Delhi High Court on Deepfakes: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि अदालत सीमाहीन दुनिया में इंटरनेट पर नियंत्रण नहीं कर सकती है. डीपफेक के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, अदालत ने यह टिप्पणी की और इस पर आपत्ति व्यक्त की कि क्या वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के जरिए से उत्पन्न "डीपफेक" कंटेट का उपयोग रोकने के लिए कोई निर्देश जारी कर सकती है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ चैतन्य रोहिल्ला नाम के एक व वकील द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार कर रही थी, जिसमें डीपफेक तैयार करने वाली वेबसाइटों तक पहुंच को अवरुद्ध करने की मांग की गई थी.

देखें ट्वीट-

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)

Share Now

\