वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid Case) को लेकर कोर्ट (Varanasi District Court) ने बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे (Gyanvapi Masjid Survey) के लिए नियुक्त किए गए एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर के साथ दो और वकीलों को भी सर्वे कमेटी में शामिल किया है.
कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे 17 मई से पहले कराने का आदेश दिया है और 17 मई को सर्वे की अगली रिपोर्ट मांगी है. वादी पक्ष के वकील ने बताया कि कोर्ट ने पूरे मस्जिद परिसर का सर्वे कराने का आदेश दिया है. कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि ताला खुलवाकर ज्ञानवापी तहखाने का सर्वे किया जाए. उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन को आदेश दिए गए हैं कि इस कार्रवाई को पूरा कराया जाए. जो भी लोग इसमें व्यवधान डालेंगे, उनपर कार्रवाई की जाए.
#BreakingNow: 'कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि ताला खुलवाकर ज्ञानवापी तहखाने का सर्वे किया जाए और 17 मई तक न्यायालय को सौंपी जाए रिपोर्ट': हिंदू पक्ष के एडवोकेट@rai_ravikant @himanshdxt @Anant_Tyagii #GyanvapiMosque #Gyanvapi #GyanvapiMasjid pic.twitter.com/qc35oja3zt
— Times Now Navbharat (@TNNavbharat) May 12, 2022
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)