वाराणसी की जिला कोर्ट ने आज साफ कर दिया कि ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं होगी. जिला कोर्ट के जज अजय कृष्ण विश्वेश ने हिंदू पक्ष की याचिका खारिज कर दी है. वहीं वही हिंदू पक्ष के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी.
क्यों खारिज हुई हिंदू पक्ष की याचिका?
जिला कोर्ट के जज अजय कृष्ण विश्वेश ने अपने फैसले में लिखा है कि अगर शिवलिंग की कार्बन डेटिंग या कोई और वैज्ञानिक तरीके से जांच कराई जाती है, तो इससे शिवलिंग को क्षति पहुंचेगी, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा.
ज्ञानवापी केस: वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा हिंदू पक्ष | #BREAKING #GyanvapiCase @vishalpandeyk @preetiddahiya pic.twitter.com/MkN2pjw44c
— Zee News (@ZeeNews) October 14, 2022
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