Gujarat Riots 2002: नरोदा गाम दंगा मामले में पूर्व मंत्री माया कोडनानी समेत सभी आरोपी बरी, 21 साल बाद आया कोर्ट का फैसला
गुजरात की एक विशेष अदालत ने 2002 के सांप्रदायिक दंगों के दौरान नरोदा गाम में मुस्लिम समुदाय के 11 सदस्यों की हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है.
Gujarat Riots 2002: गुजरात की एक विशेष अदालत ने 2002 के सांप्रदायिक दंगों के दौरान नरोदा गाम में मुस्लिम समुदाय के 11 सदस्यों की हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने पूर्व मंत्री माया कोडनानी समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया है.
बता दें कि इस केस आरोपियों में भाजपा की पूर्व विधायक माया कोडनानी और बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी समेत कुल 86 आरोपियों के नाम थे, लेकिन उनमें से 18 लोगों की सुनवाई के दौरान मौत हो गई. बता दें कि गोधरा में ट्रेन आगजनी की घटना में अयोध्या से लौट रहे 58 यात्रियों की मौत के एक दिन बाद 28 फरवरी, 2002 को अहमदाबाद शहर के नरोदा गाम इलाके में दंगों के दौरान कम से कम 11 लोग मारे गए थे.
नरोदा ग्राम मामले में आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 143 (गैरकानूनी जमावड़ा), 147 (दंगा), 148 (घातक हथियारों से लैस होकर दंगा करना), 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत अपराधों के लिए मुकदमे का सामना करना पड़ा. इस मामले में कोर्ट ने अपना बड़ा फैसला सुनाया है.
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