लाउडस्पीकर को लेकर शासन ने निर्देश जारी किए हैं। हमने सभी धार्मिक स्थल, मैरिज होम और डीजे संचालकों को अवगत कराया है। हमारे पास ध्वनि निगरानी उपकरण हैं। अगर ध्वनि सुप्रीम कोर्ट के दिए निर्देशों से ज़्यादा पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी: अंकिता शर्मा, ADCP, गौतमबुद्ध नगर pic.twitter.com/HwFlZ66PjS— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 20, 2022
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