Maharashtra Liquor New Rule: बिना लाइसेंस के गोवा से महाराष्ट्र में लायी शराब तो भरना पड़ेगा जुर्माना, आरोपी पर लग सकता है MCOCA
देसाई ने कहा है कि अगर एक ही व्यक्ति इस तरह के अपराध में तीन बार पकड़ा जाता है तो उसे सजा दी जाएगी. उन्होंने कहा कि गोवा से अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है.
Liquor New Rule: शराब के शौकीनों के लिए एक जरूरी खबर है. अब अगर गोवा से बिना लाइसेंस के शराब की बोतल मुंबई में लाते है तो राज्य के आबकारी विभाग के मंत्री शंभूराज देसाई ने चेतावनी दी है कि सीधे मोका लगाया जाएगा. देसाई ने कहा है कि अगर एक ही व्यक्ति इस तरह के अपराध में तीन बार पकड़ा जाता है तो उसे सजा दी जाएगी. उन्होंने कहा कि गोवा से अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है.
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)