'Ram Ke Naam' Screening: FIR Against 3 in Telangana: तेलंगाना के राचकोंडा के नेरडमेट पुलिस स्टेशन में तीन व्यक्तियों के खिलाफ एक FIR दर्ज की गई है, जिन पर 'राम के नाम' डॉक्यूमेंट्री/फिल्म का प्रदर्शन करने का आरोप है. प्राथमिकी में आईपीसी की धारा 290 (सार्वजनिक उपद्रव करना), 295-ए (किसी वर्ग विशेष के धर्मों का अपमान करना) और 34 (सामान्य इरादे से किए गए कार्य) लगाई गई हैं.
शिकायतकर्ता के बयान के अनुसार, "... उन्होंने जानबूझकर राम मंदिर कार्यक्रम से पहले सांप्रदायिक मुद्दे पैदा करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया." हालांकि, आरोपियों के नाम या वीडियो की प्रकृति के बारे में अधिक जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है.
Telangana | FIR registered at Neredmet Police Station in Rachakonda against three people for organising the screening of a documentary/movie “Ram Ke Naam” restaurant. Sections 290, 295-A and 34 of the IPC invoked in the FIR.
Complainant's statement as mentioned in the FIR…
— ANI (@ANI) January 21, 2024
नेरडमेट पुलिस ने शिकायत दर्ज करने की पुष्टि की है और मामले की जांच शुरू कर दी है. क्षेत्र में तनाव पैदा होने से रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. पुलिस अधिकारियों ने स्थिति को शांत करने का आह्वान किया है और सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है. राम मंदिर के उद्घाटन समारोह को देखते हिए इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है.
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