Bombay HC on Terminate Employee: बॉम्बे हाईकोर्ट ने कर्मचारी से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई केस चल रहा है और वह उसे केस को कंपनी से छुपाया है. यदि कंपनी को केस के बारे में मालूम पड़ जाता है. ऐसे स्थित में उसे बर्खास्त नहीं किया जा सकता है. जस्टिस रोहित बी देव और जस्टिस अनिल एल पंसारे की खंडपीठ ने कहा कि किसी उच्च पद पर किसी व्यक्ति का कोई तथ्य छुपाना, जो प्रकृति में संवेदनशील हो सकता है, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, जो संवेदनशील पद पर नहीं है, उसके द्वारा किसी तथ्य को छुपाने की तुलना में एक अलग आधार हो सकता है. ऐसे में उसे नौकरी से बर्खास्त नहीं किया जा सकता है.

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