दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने NEE TUG 2022 को स्थगित करने की याचिका खारिज कर दी है. दिल्ली उच्च न्यायालय के जस्टिस संजीव नरूला ने आदेश जारी करते हुए कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है. इसलिए इसे खारिज किया जाता है. हाईकोर्ट के फैसले के बाद साफ हो गया कि नीट यूजी परीक्षा 17 जुलाई को ही आयोजित की जाएगी.
जस्टिस संजीव नरूला ने दलीले सुनने के बाद कहा कि याचिकाकर्ता छात्र हैं, इसलिए अदालत सख्त रूख नहीं अपना रही है. अन्यथा इस गुमराह याचिका को जुर्माने के साथ ही खारिज कर दिया जाता.
Postpone NEET UG 2022 की मांग को लेकर जारी सुनवाई में याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अप्रैल के बाद में बोर्ड एग्जाम निर्धारित थे जोकि जून में खत्म हुए हैं। इनके तुरंत बाद नीट परीक्षा निर्धारित कर दी गई है, याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने कहा कि 18 लाख उम्मीदवार परीक्षा में भाग लेने वाले हैं. अब तक 17 उम्मीदवार आत्महत्या कर चुके हैं. परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलने से तनाव बढ़ रहा है.
#BREAKING Delhi High Court dismisses plea to postpone #NEETUG2022
— Live Law (@LiveLawIndia) July 14, 2022
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)