दिल्ली हाईकोर्ट  (Delhi High Court) ने NEE TUG 2022 को स्थगित करने की याचिका खारिज कर दी है.  दिल्ली उच्च न्यायालय के जस्टिस संजीव नरूला ने आदेश जारी करते हुए कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है. इसलिए इसे खारिज किया जाता है. हाईकोर्ट के फैसले के बाद साफ हो गया कि नीट यूजी परीक्षा 17 जुलाई को ही आयोजित की जाएगी.

जस्टिस संजीव नरूला ने दलीले सुनने के बाद कहा कि याचिकाकर्ता छात्र हैं, इसलिए अदालत सख्त रूख नहीं अपना रही है. अन्यथा इस गुमराह याचिका को जुर्माने के साथ ही खारिज कर दिया जाता.

Postpone NEET UG 2022 की मांग को लेकर जारी सुनवाई में याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अप्रैल के बाद में बोर्ड एग्जाम निर्धारित थे जोकि जून में खत्म हुए हैं। इनके तुरंत बाद नीट परीक्षा निर्धारित कर दी गई है, याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने कहा कि 18 लाख उम्मीदवार परीक्षा में भाग लेने वाले हैं. अब तक 17 उम्मीदवार आत्महत्या कर चुके हैं. परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलने से तनाव बढ़ रहा है.

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