Kerala High Court on Education Loan: केरल हाईकोर्ट ने CIBIL स्कोर कम होने पर एजुकेशन लोन देने नहीं देने को लेकर बैंको को फटकार लगाईं है. कोर्ट ने कहा कि CIBIL (क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड) स्कोर के आधार पर एक स्टूडेंट को एजुकेशन लोन देने से इनकार नहीं किया जा सकता है. जस्टिस पी.वी. कुन्हीकृष्णन ने बैंकों को एजुकेशन लोन के लिए किए गए आवेदनों पर विचार करते समय 'मानवीय दृष्टिकोण' अपनाने को कहा.
दरअसल कोर्ट ने एक छात्र की PIL पर सुनवाई करते हुए कहा, “छात्र कल के राष्ट्र निर्माता हैं. उन्हें भविष्य में इस देश का नेतृत्व करना है. केवल इसलिए कि एक छात्र का सिबिल स्कोर कम है, जो एजुकेशन लोन के लिए आवेदक है, मेरा मानना है कि वैसे छात्रों के एजुकेशन लोन आवेदन को बैंक द्वारा अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए.
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Education Loan Cannot Be Rejected For Low CIBIL Score Of Student: Kerala High Court #KeralaHighCourt https://t.co/aAvsDVg01B
— Live Law (@LiveLawIndia) May 31, 2023
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