पहले जहां पैसा वापसी की कोई समयसीमा नहीं थी,अब हमारी सरकार ने इसे 90 दिन यानी 3 महीने के भीतर अनिवार्य किया है। यानि बैंक डूबने की स्थिति में भी 90 दिन के भीतर जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस मिल जाएगा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी pic.twitter.com/9thKvcUlec— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 12, 2021
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