Delhi New Bus Rule: दिल्ली में एक अप्रैल से बड़ा परिवर्तन होने वाला है. दिल्ली में 1 अप्रैल से गलत लेन में बस चलाने वाले बस चालकों का चालान कटेगा और बार बार नियम तोड़ने पर केस दर्ज करने और DL रद्द करने का भी प्रावधान रहेगा.
1 अप्रैल से प्रवर्तन अभियान लागू कर रहा परिवहन विभाग. विधानसभा में दिल्ली परिवहन मंत्री ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं. यदि कोई बस चालक बस लेन (Bus Lane) में ड्राइव नहीं करता है, तो उसे पहली बार अपराध करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी बार, खतरनाक ड्राइविंग का मामला दर्ज किया जाएगा.
दिल्ली परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि "तीसरी बार ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होगा. चौथी बार उल्लंघन करने पर प्राइवेट बसों का परमिट रद्द कर दिया जाएगा. हम एक व्हाट्सएप नंबर जारी करेंगे. अगर कोई बस चालक को नियमों का उल्लंघन करते हुए देखता है तो कोई भी हमें वीडियो भेज सकता है. हम इसे सबूत के तौर पर लेते हुए कार्रवाई करेंगे."
लेन अनुशासन लागू करने के लिए परिवहन विभाग दो पालियों में दो टीमों को तैनात करेगा. बस लेन में बाधा डालने वाले वाहनों को पकड़ने और हटाने के लिए क्रेन भी तैनात की जाएगी.
For 3rd time,driving license will be cancelled.If a violation is made the 4th time, permit of pvt buses will be cancelled. We'll issue a WhatsApp no. Anyone can send us video if they see a bus driver violating rules. We'll take action taking that as evidence: Kailash Gehlot (2/2)
— ANI (@ANI) March 29, 2022
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