दिल्ली की अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी में कुतुब मीनार परिसर की भूमि के स्वामित्व का दावा करने वाली याचिका खारिज कर दी. "आवेदन खारिज कर दिया गया है,"

दिल्ली की साकेत कोर्ट वर्तमान में कुतुब मीनार परिसर के अंदर हिंदुओं और जैनियों के लिए पूजा के अधिकार की मांग करने वाली एक अपील की जांच कर रही है. कोर्ट का कहना है कि वह 19 अक्टूबर को कुतुब मीनार परिसर के अंदर हिंदू और जैन मंदिरों के जीर्णोद्धार की मांग करने वाले मुख्य मुकदमे पर सुनवाई करेगा.

बता दें कि कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह ने कुतुब मीनार पर मालिकाना हक का दावा करते हुए याचिका दाखिल की है. कुंवर महेंद्र ध्वज की तरफ से खुद को 'तोमर राजा का वंशज' बताया गया है. उन्होंने कुतुब-महरौली के आसपास की भूमि के स्वामित्व का दावा किया था.

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