सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद नूपुर शर्मा की बढ़ सकती है मुश्किलें, पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस ने दोबारा नोटिस भेजा
दिल्ली पुलिस ने नूपुर शर्मा के खिलाफ पहले से एफआईआर (FIR) दर्ज होने के बाद पुलिस ने धारा 41ए के तहत जांच में शामिल होने को लेकर फिर से नोटिस भेजा है.
नई दिल्ली: पैगंबर मोहम्मद को लेकर की गई विवादित टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीजेपी से निलंबित नेता नूपुर (Nupur Sharma) की मुश्किलें बढ़ सकती है. दिल्ली पुलिस ने नूपुर शर्मा से दोबारा पूछताछ के नोटिस भेजा है. दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने नुपुर शर्मा से पूछताछ के लिए धारा 41ए के तहत नोटिस भेजा है. दिल्ली पुलिस के अनुसार नूपुर शर्मा के खिलाफ विवादित टिप्पणी मामले में केस दर्ज करने के बाद 18 जून को पूछताछ कर उनका बयान दर्ज कर चुकी है.
बता दें कि पैगंबर पर टिप्पणी मामले में बीजेपी से निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा के खिलाफ देश के अलग-अलग शहरों में दर्ज उनके खिलाफ केस को दिल्ली में ट्रांसफर करने को लेकर याचिका दायर किया. नूपुर शर्मा के इस याचिका पर कोर्ट से उन्हें राहत तो नहीं मिली. लेकिन फटकार जरूर मिली. सुप्रीम कोर्ट ने अपनी फटकार में कहा कि नूपुर द्वारा दिया गया भड़काऊ बयान ‘उदयपुर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना’के लिए जिम्मेदार है. इसलिए उनकी याचिका ख़ारिज की जा रही है और उन्हें देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए.
नूपुर शर्मा से दिल्ली पुलिस दोबारा करेगी पूछताछ:
After the FIR was registered against Nupur Sharma, the Delhi Police sent a notice to join the investigation under section 41A
Nupur Sharma had already joined the investigation and Delhi Police had recorded her statement on 18th June
(File Pic) pic.twitter.com/jwsbNJEzVW
— ANI (@ANI) July 1, 2022
(SocialLY brings you all the latest breaking news, fact checks and information from social media world, including Twitter (X), Instagram and Youtube. The above post contains publicly available embedded media, directly from the user's social media account and the views appearing in the social media post do not reflect the opinions of LatestLY.)
(The above story first appeared on LatestLY on Jul 01, 2022 08:54 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

