अग्निपथ भर्ती योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. हाईकोर्ट ने भारतीय सेना में नौकरी की प्रकृति समान होने की स्थिति में ‘अग्निवीरों’ और नियमित सिपाहियों के अलग-अलग वेतनमान पर केंद्र से स्पष्टीकरण मांगा है. अग्निपथ योजना के कारण रद्द की गई पिछली भर्ती प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के लिए कई उम्मीदवारों ने सशस्त्र बलों को निर्देश की मांग के साथ अदालत का रुख किया है.
Delhi High Court reserves its order on a petition challenging the Agnipath recruitment scheme. pic.twitter.com/V51ARzbS7q
— ANI (@ANI) December 15, 2022
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