दिल्ली हाईकोर्ट (#DelhiHighCourt) ने आम्रपाली समूह के पूर्व निदेशक अजय कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी। जस्टिस अनूप कुमार मेंदिरत्ता ने अजय कुमार की याचिका खारिज करते हुये कहा कि जमानत मिलने पर आरोपी के फरार होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। pic.twitter.com/oqdWXNQIzx— IANS Hindi (@IANSKhabar) May 16, 2022
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