Rajnigandha vs Rajni Pan Case: रजनी पान ने रजनीगंधा का चुराया ट्रेडमार्क, दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाया 3 लाख रुपये का जुर्माना
दिल्ली उच्च न्यायालय ने रजनी पान पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. रजनी पान पर आरोप है कि उसने रजनीगंधा का ट्रेडमार्क कॉपी किया है. कोर्ट ने 'रजनी पान' के निर्माताओं को उक्त ट्रेडमार्क के तहत उत्पादों के निर्माण, बिक्री या विज्ञापन पर स्थायी रूप से रोक लगा दी है.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने रजनी पान पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. रजनी पान पर आरोप है कि उसने रजनीगंधा का ट्रेडमार्क कॉपी किया है. कोर्ट ने 'रजनी पान' के निर्माताओं को उक्त ट्रेडमार्क के तहत उत्पादों के निर्माण, बिक्री या विज्ञापन पर स्थायी रूप से रोक लगा दी है.
न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने 'रजनी पान' के निर्माताओं को उल्लंघन करने, रजनीगंधा के ट्रेडमार्क और व्यापार नाम को कमजोर करने, पासिंग ऑफ, कॉपीराइट के उल्लंघन और अनुचित प्रतिस्पर्धा में शामिल होने से रोक दिया.
कोर्ट ने कहा, "प्रतिवादियों ने जानबूझकर एक भ्रामक चिह्न अपनाया है और वादी द्वारा स्थापित सद्भावना और प्रतिष्ठा का गलत इस्तेमाल करने के इरादे से केवल 'गंध' को पान' से बदल दिया है."
दो उत्पादों की सावधानीपूर्वक जांच करने पर, न्यायालय ने पाया कि 'रजनी पान' के मालिकों द्वारा लगभग समान ट्रेडमार्क, व्यापार नाम लोगो और रंग योजना की नकल, अपनाने और उपयोग भ्रम पैदा करने और एक बनाने के इरादे से किया गया था.
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