दिल्ली उच्च न्यायालय (#DelhiHighCourt) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत न्यायनिर्णयन प्राधिकरण को 'टेम्पलेटेड आदेश' पारित करने और 'समान टेम्पलेटेड पैराग्राफ' का उपयोग करने से बचने के लिए आगाह किया है। pic.twitter.com/5V4kxj6fpZ— IANS Hindi (@IANSKhabar) March 25, 2023
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