HC On Woman Bathing: महिला के नहाने के दौरान बाथरूम में कोई नहीं कर सकता ताक-झांक, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा निजता का है हनन

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले की सुनवाई के दौरान कहा कि जब एक महिला नहा रही हो और उस दरमियान कोई पुरुष बाथरूम के अंदर झांकता है तो यह उस महिला की निजता पर हमला होगा और ताक-झांक करने का अपराध भी बनेगा

Delhi HC On Woman Bathing: दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि जब एक महिला नहा रही हो और उस दरमियान कोई पुरुष बाथरूम के अंदर झांकता है तो यह उस महिला की निजता पर हमला होगा और ताक-झांक करने का अपराध भी बनेगा. मामले की सुनवाई करने वाले जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि किसी भी व्यक्ति का बाथरूम में नहाना, चाहे वह पुरुष हो या महिला ताक-झांक नहीं किया जा सकता है. ऐसे करने पर अपराध की श्रेणी में आता है.

कोर्ट ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 354सी के तहत एक व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने और एक साल के कठोर कारावास की सजा को बरकरार रखते हुए यह टिप्पणी की. उसे 2021 में एक झुग्गी के बाहर बने स्नानघर के अंदर झांकने के लिए दोषी ठहराया गया था.

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