HC on Cow Slaughter: दिल्ली हाई कोर्ट में गोहत्या पर 'पूर्ण प्रतिबंध' लगाने को लेकर एक याचिका दायर की गई थी. जिस याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को गोहत्या पर 'पूर्ण प्रतिबंध' लगाने का निर्देश देने से इनकार कर दिया है. दरअसल कोर्ट में बृषभान वर्मा द्वारा एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई थी, जिसमें बूढ़े और बेकार बैल, बैल, बूढ़ी भैंस और नर समकक्षों को शामिल करते हुए गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी.
मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा व न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की पीठ ने कहा कि कानून के तहत दिल्ली में पहले से ही गोहत्या पर प्रतिबंध है. उक्त टिप्पणी करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता बृषभान वर्मा को सक्षम विधायिका से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी.
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#DelhiHighCourt has declined to direct Centre to implement a complete ban on the slaughter of cows and their progeny.
A Public Interest Litigation (#PIL) was filed by Brishbhan Verma, who sought a total prohibition on cow slaughter, encompassing old and useless bulls, bullocks,… pic.twitter.com/tCH5nrm5xr
— IANS (@ians_india) July 31, 2023
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