HC on Omar Abdullah Divorce Case:  दिल्ली हाई कोर्ट से नेशनल कांफ्रेंस  के नता व   जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने मंगलवार को पत्नी पायल से तलाक मामले में दयार याचिका को ख़ारिज कर दी है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला अपनी पत्नी पायल द्वारा शारीरिक या मानसिक क्रूरता के किसी भी कृत्य को साबित करने में विफल रहे. ऐसे में अपनी पत्नी पायल को तलाक नहीं दे सकतें हैं.

 1994 में दोनों की हुई थी शादी:

उमर अब्दुल्ला और पायल के बीच  शादी सन 1994 में हुई थी. लेकिन उमर अब्दुल्ला का आरोप है कि वे साल 2009 से अलग रह रहे हैं. इसके बाद उमर अब्दुल्ला ने तलाक की याचिका दी थी, नीचली अदालत फैमिली कोर्ट ने अगस्त 2016 में उनकी याचिका को खारिज कर दिया था. जिसके बाद उन्होंने फैमिली कोर्ट के फैसले को ऊपरी अदालतदिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. जिस पर कोर्ट सुनवाई करते हुए यह फैस्ला सुनाया

Tweet:

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)