HC on Omar Abdullah Divorce Case: उमर अब्दुल्ला को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका, पत्नी पायल से तलाक मामले में याचिका ख़ारिज
दिल्ली हाई कोर्ट से नेशनल कांफ्रेंस के नता व जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने मंगलवार को पत्नी पायल से तलाक मामले में दयार याचिका को ख़ारिज कर दी है.
HC on Omar Abdullah Divorce Case: दिल्ली हाई कोर्ट से नेशनल कांफ्रेंस के नता व जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने मंगलवार को पत्नी पायल से तलाक मामले में दयार याचिका को ख़ारिज कर दी है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला अपनी पत्नी पायल द्वारा शारीरिक या मानसिक क्रूरता के किसी भी कृत्य को साबित करने में विफल रहे. ऐसे में अपनी पत्नी पायल को तलाक नहीं दे सकतें हैं.
1994 में दोनों की हुई थी शादी:
उमर अब्दुल्ला और पायल के बीच शादी सन 1994 में हुई थी. लेकिन उमर अब्दुल्ला का आरोप है कि वे साल 2009 से अलग रह रहे हैं. इसके बाद उमर अब्दुल्ला ने तलाक की याचिका दी थी, नीचली अदालत फैमिली कोर्ट ने अगस्त 2016 में उनकी याचिका को खारिज कर दिया था. जिसके बाद उन्होंने फैमिली कोर्ट के फैसले को ऊपरी अदालतदिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. जिस पर कोर्ट सुनवाई करते हुए यह फैस्ला सुनाया
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Delhi HC dismisses National Conference leader Omar Abdullah's plea for divorce from estranged wife
— Press Trust of India (@PTI_News) December 12, 2023
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(The above story first appeared on LatestLY on Dec 12, 2023 11:48 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

