Mohammed Zubair Case: कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका खारिज की, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
पुलिस ने कोर्ट में बताया कि मोहम्मद जुबैर ने साजिश और सबूतों को नष्ट कर दिया है. इतना ही नहीं आरोपी को विदेशों से चंदा भी मिला था.
Mohammed Zubair Case: पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) ने कथित आपत्तिजनक ट्वीट से जुड़े एक मामले में ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर (Mohammed Zubair) की जमानत याचिका खारिज कर दी है और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था.पुलिस ने कोर्ट में बताया कि मोहम्मद जुबैर ने साजिश और सबूतों को नष्ट कर दिया है. इतना ही नहीं आरोपी को विदेशों से चंदा भी मिला था. केस में विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 35 को जोड़ा गया है.
दिल्ली पुलिस ने मामले में तीन नई धाराएं - 201 (सबूत नष्ट करने के लिए - फोन को फॉर्मेट करने और हटाए गए ट्वीट), 120- (बी) (आपराधिक साजिश के लिए) और एफसीआरए के 35 मामले जोड़े हैं.
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